नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-NCR में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है. NGT के इस आदेश से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार ने NGT में अपील की थी कि वह अपने इस आदेश को मॉडिफाई करे. NGT के इस आदेश के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लग जाएगी.
केंद्र सरकार ने NGT के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी. लेकिन कोर्ट ने वापस इस मामले को एनजीटी के पाले में ही डाल दिया था. NGT ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी.
NGT के आदेश के बाद दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने पर भी रोक लग गई थी. एनजीटी इससे पहले भी कई बार इस बारे में केंद्र को लताड़ लगा चुकी है. हालांकि केंद्र की रवैया इस पर ढीला ही रहा था.
इससे पहले भी NGT ने केंद्र को कहा था कि उन्होंने पिछले एक साल में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए क्या किया है. एनजीटी ने पूछा कि आपने कुछ नहीं किया, सच्चाई ये है कि आप कुछ करना नहीं चाहते. जमीनी सच्चाई ये है कि सरकारी मशीनरी काम ही नहीं करना चाहती.