GST काउंसिल ने 200 से ज्यादा उत्पादों की दर घटा दी है. बुधवार से इन्हें लागू भी कर दिया गया है. काउंसिल के इस कदम से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी. हालांकि, आपको ये फायदा मिलने में अभी वक्त लग सकता है.
GST काउंसिल ने 200 से ज्यादा उत्पादों की दर घटा दी है. बुधवार से इन्हें लागू भी कर दिया गया है. काउंसिल के इस कदम से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी. हालांकि, आपको ये फायदा मिलने में अभी वक्त लग सकता है. दरअसल, फुटकर बाजार में पुराने रेट का स्टॉक बचा है. प्रोडक्ट्स पर नई एमआरपी आने में अभी वक्त लगेगा. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने साफ किया था कि उत्पादों को नई एमआरपी के साथ ही बाजार में उतारना होगा. लेकिन, कंपनियों के लिए ऐसा तुरंत संभव नहीं है. साथ कि कंपनियों को घटी हुई एमआरपी के साथ पुरानी एमआरपी भी लगानी है, इससे घटी हुई दरों का लाभ ग्राहकों को दिया जा सकेगा. ऐसा नहीं करनेवालों पर कार्रवाई की जाएगी.
लग सकता है 10 से 15 दिन का समय
उत्पादों के नई एमआरपी के साथ बाजार में लाना है. कंपनियों का कहना है कि उन्हें नए रेट वाले उत्पाद बाजार में पहुंचाने के लिए 10 से 15 दिन का समय लग सकता है. ऐसे में ग्राहकों को सस्ते उत्पाद लेने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, कम हुए रेट का फायदा भले ही न दिखे, लेकिन कुछ दुकानदार और अन्य कारोबारी अपने स्तर पर रेट कम करके नई दर का फायदा ग्राहकों को दे सकते हैं.
होटल में खाना आज से ही सस्ता
आम आदमी को टूथपेस्ट, शैंपू और अन्य सामान पर घटी दर का फायदा मिलने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन, अगर आप होटल में खाना खाने जा रहे हैं, तो यहां आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा. होटल में तत्काल प्रभाव से नई दर लागू होगी. अगर कोई होटल ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई के आदेश हैं.
होटल पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा
जीएसटी काउंसिल ने एसी और नॉन-एसी होटलों पर जीएसटी दर घटाकर 5 फीसदी की है. पहले एसी होटल्स पर यह दर 18 फीसदी थी. वहीं, नॉन-एसी होटल्स पर 12 फीसदी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन बुधवार से खाने के बिल पर यह दर सिर्फ 5 फीसदी तय की गई है.
बिल जरूर चेक करें
से में बुधवार के बाद आप जब भी किसी होटल व रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, तो ये जरूर चेक करें कि आपके बिल में कहीं 5 फीसदी से ज्यादा जीएसटी तो नहीं जोड़ा गया है. अगर कोई होटल वाला तय जीएसटी रेट से ज्यादा वसूलने की कोशिश करता है, तो आप उसके खिलाफ आप उपभोक्ता मंत्रालय को शिकायत कर सकते हैं.
227 उत्पादों की दर घटाई गई
जीएसटी परिषद ने 227 में से 177 उत्पादों को 28 फीसदी टैक्स स्लैब से बाहर किया है और इन्हें कम टैक्स स्लैब में रख दिया है. सबसे ऊंची जीएसटी दर 28 फीसदी के दायरे में अब सिर्फ 50 वस्तुओं को रखा गया है, जिनमें सिन गुड्स जैसे मादक पदार्थ आदि, व्हाइट गुड्स, सीमेंट, पेंट, ऑटोमोबाइल, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, हवाई जहाज और नाव के पूर्जे शामिल हैं.