रिजर्व बैंक ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का समन्वित प्रयास करना चाहिए.
भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को इस साल दिसंबर तक उनके घर के दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें. बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम (दृष्टिबाधितों सहित) लोगों को उनके घर के दरवाजे पर बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं मसलन नकदी पहुंचाना और जमा कराना, चेक बुक और डिमांड ड्रॉफ्ट पहुंचाना उपलब्ध कराई जाएं.
इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई बार बैंक वरिष्ठ नागरिकों और अक्षम लोगों को शाखाओं में बैंकिंग सुविधाएं लेने से हतोत्साहित करते हैं. रिजर्व बैंक ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का समन्वित प्रयास करना चाहिए. बैंकों को कहा गया है कि वे 31 दिसंबर, 2017 तक शब्द और भावना के अनुरूप इन निर्देशों का क्रियान्वयन करें. बैंक शाखाओं और वेबसाइट पर इसका ब्योरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए. इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे ग्राहकों से अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) से संबंधित दस्तावेज और जीवन प्रमाणपत्र भी उनके घर जाकर लें.
इसी तरह सीनियर सिटीजन को कुछ दिन पहले मोबाइल-आधार लिंक में दी गई थी. UIDAI ने ट्वीट पर यह जानकारी दी है कि उपभोक्ताओं को 1 दिसंबर तक बायोमैट्रिक देने की जरूरत नही हैं. इसलिए जिन यूजर्स ने अभी तक मोबाइल को आधार से लिंक नहीं किया है वह 1 दिसंबर तक रुक जाएं. UIDAI ने कहा है कि यूजर्स के पास अधिकार है कि वह सिम कार्ड रिटेलर को अपने फिंगरप्रिंट दिए बिना ही इसे लिंक करा सकेंगे.